भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को चुनावी कार्य में न लगाने और पद से हटाने को लेकर झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को लिखे पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले पर सुनवाई के उपरांत भारत निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता को जवाब पेश करने का आदेश दिया है । मामले की अगली सुनवाई अगली सुनवाई 20 सितंबर को तय की गई है। बता दें कि पिछले चुनाव के 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा संसदीय क्षेत्र से सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ चुनाव आचार संहिता को लेकर देवघर डीसी ने एक ही दिन में विभिन्न थानों में 6 केस दर्ज किया था। सांसद ने डीसी के खिलाफ निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा डीसी की शिकायत की गई निर्वाचन आयोग ने सांसद के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए देवघर डीसी को चुनाव में चुनाव पदाधिकारी ना बनाने, पदाधिकारी से हटाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। इस पत्र को देवघर डीसी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है । उसे याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
मामले के सुनवाई के दौरान डीसी की ओर से याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया कि निर्वाचन आयोग को राज्य सरकार के अधिकारी को इस तरह का आदेश देने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार को पदस्थापना का अधिकार है इसलिए निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया यह देश गलत है इसे रद्द कर दिया जाए।
देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को चुनावी कार्य में नहीं लगाने और पद से हटाने को लेकर दाखिल चुनौती याचिका पर सुनवाई, मामले में निर्वाचन आयोग से जवाब तलब
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