अवैध खनन से प्राप्त 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के नजदीकी फरार राजेश यादव उर्फ दाहू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी दाहू यादव को ईडी कोर्ट में दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। दाहू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिस पर अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरूद्ध बोस एवं बेल एम द्विवेदी की खंडपीठ में दाखिल अर्जी पर सुनवाई हुई। निचली अदालत एवं झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद नौ मई को राहत के लिए अर्जी दाखिल की थी। दाहू यादव साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओशोभानपुर निवासी है। ईडी ने कई बार समन जारी किया। लेकिन वह ईडी के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बाद ईडी ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट से लेकर अन्य न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया। बावजूद ईडी के हाथ नहीं आया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दो सप्ताह में फरार दाहू यादव को सरेंडर करना पड़ेगा। इसी मामले में उसके पिता पशुपति यादव जेल में है।