झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से जुड़े मैनहर्ट घोटाले में भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो(एसीबी) में दर्ज प्रारंभिक जांच(पीई) की रिपोर्ट अब तक नहीं आने एवं मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में एसीबी के एसपी सशरीर उपस्थित हुए। उनकी ओर से पीई की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने पीई रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद एसीबी के एसपी को निर्देश दिया कि वे प्रारंभिक जांच के संबंध में आगे की कार्रवाई को शपथ पत्र के माध्यम से चार सप्ताह में कोर्ट में प्रस्तुत करें। एसीबी के एसपी ने कोर्ट को बताया कि मैनहर्ट को टेंडर देने के संदर्भ में मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल चुकी थी। ऐसे में पीई की कार्रवाई आगे जारी रखने या ना रखने के संबंध में विधि विभाग से मंतव्य मांगा गया है। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तीन अक्तूबर की तारीख निर्धारित की। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार द्वारा अस्पष्ट सीलबंद रिपोर्ट दाखिल करने पर एसीबी के एसपी को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। दरअसल , पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थी द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि दिसंबर 2020 में इस मामले को लेकर एसीबी ने पीई दर्ज की थी, लेकिन अब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। इस पर कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। एसीबी की ओर से बताया गया कि इस मामले की जांच जारी रखने के संबंध में राज्य सरकार से लीगल ओपिनियन मांगा गया है। इस पर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया की लीगल ओपिनियन मांगे जाने का मामला सरकार के पास 1 साल से अधिक समय तक लंबित है। अगस्त 2022 में ही एसीबी ने सरकार से लीगल ओपिनियन मांगा था। लेकिन अब तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मैनहट मामले में सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, लेकिन रिपोर्ट अस्पष्ट था।
बता दें कि सरयू राय ने मैनहर्ट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर का कार्य दिए जाने में 21 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। इस मामले को उन्होंने झारखंड विधानसभा में उठाया था। जिसके बाद राज्य सरकार के निर्देश के बाद दिसंबर 2020 में एसीबी में पीई दर्ज की गई थी। लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं होने पर सरयू राय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी उसे कहा गया है की ढाई साल बीतने के बाद भी मैनहर्ट घोटाला मामले में पीई में क्या आया यह अब तक पता नहीं चला है।
हाईकोर्ट : मैनहर्ट घोटाला मामले की प्रांरभिक रिपोर्ट पेश, एसीबी एसपी उपस्थित होकर कोर्ट में कहा टेंडर का मंत्रिपरिषद से मिल चुकी मंजूरी, आगे की जांच के लिए विधि विभाग से मांगा है मंतव्य
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