पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर उसको गर्भवती करने के मामले में दोषी मांडर निवासी रंजीत उरांव को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी। अदालत ने 10 अगस्त को दोषी ठहरायाथा। उस पर मांडर की रहनेवाली नाबालिग के साथ पहले जबरदस्ती किया। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो अभियुक्त ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने सिंतबर 2018 में मांडर थाना में नामजद प्राथिकी दर्ज कराई। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने पीड़िता समेत पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था।
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