झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हजारीबाग की रहनेवाली एक नाबालिग बच्ची को एसिड पिलाने से जुड़े स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट गुजरात में करवाया जाएगा। टेस्ट के लिए 21 से 25 अगस्त तक की तारीख निर्धारित की गई है। निर्धारित तारीखों में आरोपी का टेस्ट करवा लिया जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार के पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को तय की है। राज्य सरकार को अद्यतन जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। पूर्व में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि निचली अदालत से आरोपी की पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की अनुमति मिल गई है। आरोपी की पॉलीग्राफ टेस्ट शीघ्र कराई जाएगी। जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई के दौरान पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। बता दें कि दिसंबर 2019 में हजारीबाग की एक नाबालिग स्कूली छात्रा को कुछ लोगों ने एसिड पिला दिया था। छात्रा को पटना एम्स और रांची के रिम्स में इलाज चला। एसिड पिलाने के कारण वह दो माह तक कुछ नहीं बोल पा रही थी। खबर प्रकाशित होने के बाद अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इस पर संज्ञान लिया और जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। उस मामले में सुनवाई हुई।