ईडी कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी, की जमानत पर सुनवाई पूरी, आदेश 16 अगस्त को
अवैध खनन से प्राप्त 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा कुमार साहा की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 10 अगस्त को उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाई। वह 6 जुलाई से जेल में है। कृष्णा साहा ने जमानत की गुहार लगाते हुए 28 जुलाई को अर्जी दाखिल की है। बता दें कि पांच जुलाई को 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उसे देर रात गिरफ्तार किया था। ईडी ने इससे पहले कृष्णा के ठिकाने पर छापेमारी की थी। साहिबगंज जिले के बड़हरवा निवासी कृष्णा साहा को सीएम के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है। कृष्णा साहा के अवैध पत्थर खदान में दो मजदूरों की दुर्घटना में मौत हो गई थी। जांच के क्रम में ईडी ने पूर्व में उसके बड़हरवा के चंपांडे मौजा के पत्थर खदान की ड्रोन से मापी ली थी। वहीं से कर्मियों के मोबाइल व कागजात भी जब्त किया गया था। अवैध खनन की जानकारी मिलने के बाद ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था। तब से ही वह जेल में है।