झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को लातेहार में हुई सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के अभियान में ग्रामीण ब्रह्मदेव सिंह के मारे जाने से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सीआईडी को नये सिरे से जांच करने के साथ तीन महीनों में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जो भी पूर्व में अधिकारी अनुसंधान में शामिल थे, उन्हें नए अनुसंधान में नहीं लिया जाए। मामले में सीआईडी ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और फिर से वरीय अधिकारियों को साथ में लेकर अनुसंधान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में मृतक ब्रह्मदेव की पत्नी को पांच लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। दरअसल लातेहार के गारू थाना के ग्राम पीरी में 12 जून 2021 को सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के अभियान में ग्रामीण ब्रह्मदेव सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। ब्रह्मदेव सिंह एवं अन्य लोग सरहुल पर्व मनाने निकले हुए थे। ब्रह्मदेव की पत्नी जरामनी देवी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया थी।