सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस जारी रही गुरुवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने मुवक्किलों का बचाव किया। बहस पूरी नहीं हो सकी। आगे भी बहस जारी रहेगी। अदालत ने अगली तारीख 14 अगस्त निर्धारित की है। बहस के दौरान मामले के मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली के साथ हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार(निगरानी) बर्खास्त मुश्ताक अहमद भी मौजूद था। सीबीआई की ओर से बहस पूरी होने के बाद बचाव पक्ष बहस कर रहा है। बहस पूरी होते ही फैसले की तारीख निर्धारित कर दी जाएगी। सीबीआई ने 2015 में केस टेक ओवर किया था। आरोपियों पर दो जुलाई 2018 को आरोप तय किया गया था। रंजीत कोहली एवं तारा शाहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। लेकिन शादी के कुछ माह बाद उसे धर्म परिवर्तन करने प्रताड़ित किया गया। इसके बाद मामला थाना पहुंचा था। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने मामले को टेकओवर करते हुए जांच की थी। जिसमें घटना को सही पाते हुए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।