झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को राज्य के चार विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार एवं प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में प्रतिवादियों जिनमे सर्च कम सलेक्शन कमिटी राज्यपाल के ओएसडीजे, प्रधान सचिव कार्मिक विभाग एवं प्रधान सचिव हायर टेक्निकल एजुकेशन विभाग शामिल है, को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राहुल साहू ने पैरवी की। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। दरअसल डॉ रविंद्र नाथ भगत ने राज्य के चार विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित दिनांक 17 मई 2023 के विज्ञापन में शामिल होने की अनुमति देने का आग्रह कोर्ट से किया है। विज्ञापन में राज्य के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, सिद्दू कान्हू मुरमू यूनिवर्सिटी दुमका, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी पलामू तथा कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। प्रार्थी का कहना था कि उनके कुलपति पद के लिए दिए गए आवेदन को बिना किसी कारण के रिजेक्ट कर दिया गया। जबकि वे कुलपति पद की अर्हता रखते हैं। उनकी ओर से इस केस के लंबित रहने तक उक्त चार जिलों में कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता रखने का आग्रह किया गया है।