बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन समेत अन्य भू-खंडों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। ईडी कोर्ट से छवि रंजन को झटका लगा है। ईडी कोर्ट ने नियमित जमानत देने से इनकार किया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में अर्जी खारिज कर दी है। पांच अगस्त को उनकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को आदेश सुनाया। छवि रंजन ने 30 जून को जमानत की गुहार लगाते हुए अर्जी दाखिल की है। वह पांच मई से जेल में हैं। इससे पूर्व दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी के वकील ने कहा कि छवि रंजन मामले में निर्दोष है। उन पर मनी लाउंड्रिंग का केस नहीं बनता है। इसका विरोध ईडी के वकील ने किया। कहा कि फर्जीवाड़ा कर भूमि खरीद-बिक्री मामले के मुख्य सूत्रधार है। दोनों की अंतिम दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में छवि रंजन समेत 10 आरोपी जेल में है।