झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में वर्ष 1984 के सिख दंगा में झारखंड में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने एवं सिख दंगा से संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि सिख दंगा के पीड़ितों को मुआवजा देने के कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने इस संदर्भ में राज्य सरकार से अद्यतन रिपोर्ट तलब किया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि कमीशन ने चार जिलों में सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा भुगतान करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। लेकिन अब तक पीड़ितों को मुआवजा भुगतान नहीं हुआ है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख एक सितंबर निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि हाईकोर्ट द्वारा गठित वन मैन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि हाईकोर्ट के आदेश पर सिख दंगा मामले को लेकर रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में वन मैन कमिशन बनाई गई है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है। झारखंड के सिख दंगे से प्रभावित रांची, धनबाद, बोकारो, पलामू के लोगों को मुआवजा देने के संबंध में कमीशन ने आदेश पारित किया है।