किराये की बकाया रकम नहीं देने पर मेन रोड के राधे श्याम गली स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया(सीबीआई) की शाखा की संपत्ति सब-जज की अदालत के आदेश पर शुक्रवार को सिविल कोर्ट की टीम जब्त करने पहुंची। उस पर लगभग 70.64 लाख रुपये का बकाया है। यह बकाया किराये के रूप में भुगतान नहीं करने से जुड़ा है। पूर्व में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा थी, उसके मालिक सुमित जैन किराये की बकाया राशि को लेकर 2006 में ही सिविल कोर्ट रांची में दीवानी मुकदमा किया था। जहां 14 साल बाद 2020 में डिक्री हुआ। सुमित जैन के हक में फैसला आया। सब-जज नीरज कुमार की अदालत ने पिछली सुनवाई सात जुलाई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की संपत्ति जब्त कर बकाया राशि वसूल करने का आदेश पारित किया था। उसी आदेश के तहत शुक्रवार को सिविल कोर्ट के नाजीर जिशान इकबाल एक टीम बनाकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे। जहां बैंक के वरीय पदाधिकारी रवि कुमार ने बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया। इसके लिए एक महीने का समय मांगा।