अदालत ने 28 अगस्त को दोषी पाकर भेज दिया था जेल
चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में दोषी करार 36अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत शुक्रवार को सजा सुनाएगी। अदालत ने 28 अगस्त को इन अभियुक्तों को दोषी पाकर उस दिन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया था। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए एक सितंबर की तारीख निर्धारित की थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्तों को जेल से कोर्ट लाया जाएगा। जहां अदालत सजा का ऐलान करेगी। मामले में आठ अभियुक्त लोक सेवक एवं 27 अभियुक्त आपूर्तिकर्ता है। अदालत इन अभियुक्तों को तीन से लेकर पांच साल तक की सजा सुना सकती है।
जेल में बंद अभियुक्तों को सुनाएगी जाएगी सजा
अदालत ने दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्तों को जेल भेज दिया था। इसमें नित्यानंद कुमार सिंह, डॉ. जुनूल भेंगराज, डॉ. केएम प्रसाद, डॉ. राधा रमण सहाय, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद, डॉ. रवींद्र कुमार सिंह, डॉ. फणिंद्र कुमार त्रिपाठी, आपूर्ति कर्ता महेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अशोक कुमार यादव, राम नंदन सिंह, डॉ. बिजयेश्वरी प्रसाद सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता, रवि नंदन कुमार सिन्हा उर्फ रवि कुमार सिन्हा, राजेंद्र कुमार हरित, अनिल कुमार, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, दयानंद प्रसाद कश्यप, शरद कुमार, मो. सईद, मो. तौहिद, संजय कुमार, रामा शंकर सिंह, उमेश दुबे, अरुण कुमार वर्मा, डॉ. अजित कुमार वर्मा, सुशील कुमार सिन्हा, जगमोहन लाल कक्कड़, श्याम नंदन सिंह, मोहिंद्र सिंह बेदी, प्रदीप कुमार चौधरी, सत्येंद्र कुमार मेहरा, मदन मोहन पाठक एवं प्रदीप वशिष्ठ उर्फ प्रदीप कुमार का नाम शामिल है। अदालत इन अभियुक्तों को सजा सुनाएगी।