हाईकोर्ट ने निचली अदालत की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
जमशेदपुर मानगो सहारा सिटी में नाबालिग लड़की को नशा की सुई देकर दुष्कर्म और देह व्यापार कराने के मामले में मंत्री के भाई गुड्डू गुप्ता डीएसपी अजय केरकेट्टा, एमजीएम थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी इमदाद अंसारी समेत अन्य 22 को आरोपी बनाने के लिए निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में यह फैसला सुनाया है। पिछले दिनों दाखिल याचिका पर सुनवाई पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से मंत्री के भाई समेत अन्य लोगो के साथ पुलिस अधिकारी को झटका लगा है ।अदालत ने इस मामले में किसी को भी राहत देने से इनकार करते हुए सभी आरोपियों की याचिका को खारिज कर दी है।
बता दें कि निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को आरोपियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी । इस मामले में सुनवाई के पश्चात अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था । उसी फैसले को सुनाया गया है। पूर्व में प्रार्थी की ओर से अदालत से गुहार लगाया कि मामले में मंत्री के भाई पुलिस के वरीय पदाधिकारी एवं अन्य को आरोपी बनाया गया है। झारखंड पुलिस अथवा सीआईडी से इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है । इसलिए मामले की जांच सीबीआई को दी जाए।
यह वर्ष 2018 का मामला है। जब पीड़िता (घटना के समय नाबालिग) के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी । घटना के पांच वर्ष के बाद इन 22 लोगों को आरोपी बनाया गया। पीड़िता की ओर से जमशेदपुर कोर्ट में मामले से जुड़े 22 अन्य लोगों को आरोपी बताते हुए बयान दर्ज कराने की अपील की थी। जिसपर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अनुमति प्रदान की। इस मामले में तत्कालीन पटमदा डीएसपी अजय केरकेट्टा, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन एमजीएम थाना प्रभारी समेत कई बड़े लोगों के नाम सामने आए थे।
इस मामले में आरोपितों ने नाबालिग से कई जगहों पर दुष्कर्म किया है। इसमें पुलिस अधिकारी समेत अन्य बड़े लोग शामिल हैैं। दोनों आरोपितों ने पीडिता को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म किया था और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास के आदेश के बाद इस मामले की जांच सीआइडी को दिया गया। सीआइडी जांच से असंतुष्ट पीडिता की मां ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआइ जांच की मांग की थी।