दोस्त नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी तीन दोस्तों को पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सोमवार को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त हेम सिंह महतो उर्फ राहुल, नवकिशोर सिंह मुंडा एवं 17 वर्ष के किशोर को सजा के साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने तीनों को उक्त आरोप में 15 जुलाई को दोषी पाया था। घटना को लेकर पीड़िता ने महिला थाना रांची में 12 सितंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि नाबालिग लड़की और दोषी करार किशोर के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब पीड़िता रांची आई तो उसे बुंडू ले जाया गया। जहां सभी मिलकर उसे जंगल की ओर ले गए और घटना का अंजाम दिया। पुलिस ने अभियुक्तों को 14 सितंबर 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने पीड़िता समेत पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाया।