अपार न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने सोमवार को अफीम तस्करी मामले के दो अभियुक्त विनोद कुमार और मधु मेहता को 16 से 20 साल तक की सजा सुनाई है। चंडीगढ़ निवासी विनोद कुमार को एनसीबी टीम ने 11 अगस्त 2020 को रांची के ओरमांझी के टोल प्लाजा के पास से 14 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसी के निशानदेही पर मनातू निवासी मधु मेहता को गिरफ्तार किया गया। उसके घर से 2 किलो अफीम बरामद किया। साथ ही नगद राशि भी जप्त की गई थी। गिरफ्तारी के बाद से हैं दोनों जेल में है मधु मेहता 5 दिन के लिए जेल से बाहर निकाला था । लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर बाद में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत में 10 अक्टूबर को दोषी करार दिया था । अदालत में मधु मेहता को 20 साल कैद की सजा एवं 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 2 साल जेल काटनी होगी। वहीं विनोद कुमार को 16 साल कैद की सजा एवं 1.60 लाख रुपए जुर्माना लगाया है नहीं देने पर 1 साल 6 महीना अतिरिक्त जेल काटनी है । मामले में एबीपी वशिष्ठ प्रसाद ने अभियोजन की ओर से ठोस 16 गवाहों को प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर अदालत में कठोर सजा सुनाई है। आरोप है कि 11 अगस्त 2020 को रांची के ओरमांझी में टोल प्लाजा के पास एनसीबी ने चंडीगढ़ के विनोद कुमार नामक युवक को एक कार में 14 किलो अफीम ले जाते गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर रांची के कांके मनातू निवासी अफीम सप्लायर मधु महतो के घर से भी दो किलोग्राम अफीम बरामद हुआ। मधु महतो भी गिरफ्तार हुआ और उसके घर से 20 लाख 80 हजार रुपए नकद बरामद किए गए थे।