अदालत ने शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में दोषी टाटीसिल्व के टाटी निवासी 23 वर्षीय अजित महतो को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल साधारण कारावास काटनी होगी। अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने उक्त आरोप में 24 जुलाई को दोषी करार दिया था। शादी से मुकरने के बाद पीड़िता ने उसके खिलाफ 24 अक्तूबर 2019 को टाटीसिल्वे थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के दूसरे दिन ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। पीड़िता ने आरोप लगाई है कि अजित महतो कॉल करके अपने बेडरूम में बुलाता और शारीरिक संबंध बनाता था। इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई थी। इसके बाद वह शादी से मुकर गया। सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाकर सजा सुनाई है।