झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर उपायुक्त को जमशेदपुर के ठाकुर बाड़ी राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर बने कामर्शियल कांप्लेक्स के बैंक अकाउंट और वित्तीय लेनदेन को तत्काल प्रभाव से जब्त करने का आदेश दिया है। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई मंगलवार को जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत हुई। मामले में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। अदालत ने सरकार से पूछा कि मंदिर में अवैध निर्माण को क्यों नहीं रोका गया। निजी मारवाड़ी ट्रस्ट किस कानून के तहत बना और किस आधार पर ट्रस्ट ने मंदिर की जमीन पर कब्जा किया। अदालत ने जमशेदपुर उपायुक्त को जांच कर यह बताने को कहा है कि कब से कामर्शियल कांप्लेक्स निर्माण हुआ और कितने पैसे कमाए गए। उक्त पैसे कहां जमा किए गए और उसका लाभार्थी कौन है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड यह बताए कि उक्त कामर्शियल कांप्लेक्स को सरकार ने बनाया है अथवा किसी निजी ट्रस्ट को इसके लिए अधिकृत किया गया था। उक्त जमीन पर बहुमंजिला कामर्शियल कांप्लेक्स बनाकर कमाई करने लगे। वर्ष 1912 से पहले एक आदिवासी ने उक्त जमीन को राधा कृष्ण मंदिर बनाने के लिए दान में दी। 1976 में पटना हाई कोर्ट ने इस मंदिर को धार्मिक न्यास बोर्ड की संपत्ति माना था। लेकिन एक निजी ट्रस्ट मंदिर की जमीन पर कब्जा कर कांप्लेक्स बना दिया है।