एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने दाखिल की अपील
रांची के कांके अंचल के चामा मौजा की गैरमजरूआ जमीन के जमाबंदी मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले में पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडेय के पक्ष में फैसला सुनाया था। एकल पीठ ने पूनम पांडे एवं अन्य की जमीन का दाखिल खारिज रद्द करने के उपायुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया था। कहा था कि यह सिविल मामला है इसलिए निचली अदालत जाने की छूट दी थी। दरअसल, राज्य सरकार की ओर से डीसी को पत्र लिखा गया है पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे के नाम पर कांके अंचल के चामा मौजा में 50 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी। जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन डीके पांडे ने डीजीपी रहते हुए 2018-19 में कराया था। डीके पांडे ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए जिस भूमि का म्यूटेशन कराया वह गैरमजरूआ है। उन पर लैंड रिफॉर्म एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप है। रांची के तत्कालीन डीसी राय महिमापत ने जून 2019 में डीसीएलआर और कांके सीओ नया रांची के चामा मौजा जमीन जमाबंदी को मामले की जांच का निर्देश दिया था। मामले में पूनम पांडे को नोटिस देकर पूछा था कि उनके नाम से की गयी जमाबंदी क्यों नहीं रद्द कर दी जाए। इसके बाद पांडे ने नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट की एकल पीठ में उनके पक्ष में फैसला सुनाया था।