जेल में बंद विचारधीन कैदियों की जमानत याचिका खारिज होने पर की स्थिति में कोर्ट के आदेश की प्रति नि:शुल्क दी जाएगी। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एम शकीर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विचाराधीन कैदी जमानत याचिका खारिज होने पर कोर्ट के आदेश की प्रति नि:शुल्क प्राप्त करने का हकदार हैं। इसलिए राज्य के सभी ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि जमानत याचिका निरस्त होने पर अभियुक्त के वकील को बिना किसी शुल्क के उक्त आदेश की प्रति मुहैया कराई जाए। यह प्रति सभी न्यायिक कार्यों में सत्यापित प्रति के रूप में भी मानी जाएगी।
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